हरदोई: 2016 के विद्युत अधिनियम के मुकदमे में 10 साल बाद FIR, रिटायर्ड दरोगा और हेड कांस्टेबल पर केस दर्ज
संपादकीय डेस्क • मुख्यालय, हरदोई • 27/10/2026, 4:20:01 pm
हरदोई। कासिमपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 के विद्युत अधिनियम से जुड़े एक पुराने मुकदमे की केस डायरी गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर रिटायर्ड उपनिरीक्षक कमलेश कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल विक्रम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पर महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज न्यायालय में दाखिल नहीं करने और उन्हें वापस जमा न करने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, कासिमपुर थाने में वर्ष 2016 में विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत वाद संख्या 368/2016 दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोग की दैनिक डायरी और आरोप-पत्र संख्या 214/26, दिनांक 11 दिसंबर 2016 को न्यायालय में दाखिल करने के लिए तैयार किए गए थे। उस समय संडीला क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात उपनिरीक्षक कमलेश कुमार सिंह को ये दस्तावेज तत्कालीन हेड कांस्टेबल विक्रम कुमार ने उपलब्ध कराए थे।
आरोप है कि दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद केस डायरी समय पर न्यायालय में दाखिल नहीं की गई। साथ ही, संबंधित दस्तावेज थाने या क्षेत्राधिकारी कार्यालय में भी वापस जमा नहीं किए गए। मामले में महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख गायब होने की आशंका के बाद जांच कराई गई।
सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
मामले की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रामसूरत सोनकर ने की। जांच रिपोर्ट में रिटायर्ड उपनिरीक्षक कमलेश कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल विक्रम कुमार की भूमिका को जिम्मेदार बताया गया। संयुक्त निदेशक अभियोजन की रिपोर्ट और जांच आख्या के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बीएनएस की धारा 316(5) में मुकदमा
पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हेड कांस्टेबल विक्रम कुमार वर्तमान में लखीमपुर खीरी जनपद में तैनात बताए गए हैं।
थानाध्यक्ष घनश्याम राम के अनुसार, सोमवार शाम 6:43 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन कर रही है।