हरदोई: पत्रकार को धमकी के मामले में कोर्ट का आदेश, बेनीगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश
संपादकीय डेस्क • मुख्यालय, हरदोई • 29/10/2026, 5:42:13 pm
हरदोई। खबर प्रकाशित करने के बाद एक पत्रकार को कथित तौर पर धमकी देने, गाली-गलौज करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में न्यायालय ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, हरदोई ने पत्रकार पुनीत कुमार मिश्रा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना बेनीगंज के प्रभारी निरीक्षक को अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश 26 अक्टूबर 2026 को पारित किया गया।
## खबर प्रकाशित करने के बाद धमकी देने का आरोप
प्रार्थना पत्र के अनुसार, पुनीत कुमार मिश्रा टेलीकास्ट न्यूज के क्षेत्रीय पत्रकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 सितंबर 2026 को बेनीगंज थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन से संबंधित खबर प्रकाशित करने के बाद विवाद शुरू हुआ। शिकायत में नरेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पत्रकार के सहयोगी के मोबाइल पर फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पत्रकार तथा उनके परिजनों को गालियां दीं।
शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने, घर पहुंचकर गाली-गलौज करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर उनकी छवि खराब करने के आरोप भी लगाए हैं।
## पुलिस से शिकायत के बाद अदालत पहुंचे पत्रकार
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने पहले स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अदालत ने प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद मामले में पुलिस विवेचना आवश्यक मानी।
## बेनीगंज पुलिस को विवेचना के निर्देश
न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2026 के आदेश में थाना बेनीगंज के प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का निर्देश दिया है।
कानूनी स्थिति: न्यायालय का आदेश पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई और विवेचना करने का निर्देश है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद निर्धारित होगी। इस आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।